| 1. | (घ) अस्थायी अपंगता हितलाभ की अवधि:
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| 2. | (घ) अस्थायी अपंगता हितलाभ की दर औसत दैनिक मजदूरी का 90% है ।
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| 3. | अस्थायी अपंगता हितलाभ की समयावधि के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।
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| 4. | अस्थायी अपंगता हितलाभ की समाप्ति के बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच के लिए तुरंत आवेदन करें |
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| 5. | अस्थायी अपंगता हितलाभ समाप्त होने के तत्काल बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच के लिए आवेदन प्रस्तुत करें ।
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| 6. | इस प्रकार स्थायी अपंगता हितलाभ की अधिकतम दर अस्थायी अपंगता हितलाभ की दर के बराबर हो सकती हैं ।
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| 7. | अस्थायी अपंगता हितलाभ नकदी रूप में रोजगार चोट के स्वस्थ होने तक मजदूरी की 70 प्रतिशत की दर से अदा किया जाता है ।
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| 8. | यदि अस्थायी अपंगता हितलाभ अवधि 3 दिनों (दुर्घटना दिवस रहित) से कम है तो, यदि अन्यथा पात्र है, बीमारी हितलाभ अदा किया जाएगा ।
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| 9. | अस्थायी अपंगता हितलाभ: अस्थायी अपंगता हितलाभ जब तक अपंगता रहती है अस्थायी अपंगता हितलाभ मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
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| 10. | अस्थायी अपंगता हितलाभ: अस्थायी अपंगता हितलाभ जब तक अपंगता रहती है अस्थायी अपंगता हितलाभ मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
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